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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XIV – लाभ का विनियोग

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उपविधि क्र. 147

लाभ का विनियोग

सारांश

शुद्ध लाभ का 25% आरक्षित निधि में। शेष 75% में से: शेयर पूँजी पर अधिकतम 15% लाभांश, पदाधिकारियों को शुद्ध अधिशेष का अधिकतम 15% मानदेय, साझा कल्याण निधि, और शेष आगे ले जाना - वार्षिक सभा की मंज़ूरी से।

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