गृहनिर्माण संस्था मॉडल उपविधि Maharashtra Co-op Housing Society Model Bye-laws (2014)
सभी 174 उपविधियों का सरल सारांश। पूरा पाठ, 25 आवेदन नमूने, शिकायत मार्गदर्शन और 2026 तक के बदलाव ऐप में।
पूरा कानूनी पाठ, आवेदन नमूने और शिकायत मार्गदर्शनऐप में खोलें (Google लॉगिन, मुफ़्त) →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सोसायटी मेंटेनेंस कितना और कैसे लिया जाए?फ्लैट बेचते समय सोसायटी की NOC ज़रूरी है क्या?फ्लैट हस्तांतरण शुल्क और प्रीमियम कितना लिया जा सकता है?सोसायटी पार्किंग के नियम क्या हैं?सोसायटी के विरुद्ध शिकायत कहाँ और कैसे करें?सोसायटी में नामांकन (Nomination) कैसे करें?नामांकन न हो तो फ्लैट वारिसों को कैसे मिलता है?फ्लैट किराये पर देने के लिए सोसायटी की अनुमति चाहिए क्या?मेंटेनेंस बकाया पर सोसायटी कितना ब्याज ले सकती है?सिंकिंग फंड और मरम्मत निधि कितनी होनी चाहिए?वार्षिक आम सभा (AGM) कब करें और नोटिस कितने दिन पहले दें?क्या सदस्य को सोसायटी के दस्तावेज़ देखने और प्रतियाँ लेने का अधिकार है?फ्लैट में बदलाव (रिनोवेशन) के लिए अनुमति चाहिए क्या?सोसायटी सदस्य पर कितना जुर्माना लगा सकती है?इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट कितने वर्षों में करना चाहिए?प्रबंध समिति का कार्यकाल कितना है और अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाएँ?
विषय के अनुसार
पार्किंगफ्लैट हस्तांतरण / बिक्रीनामांकन / वारिसमेंटेनेंस शुल्कमरम्मत / रिसावसिंकिंग व मरम्मत निधिकिराए पर देनावार्षिक आम सभा (AGM)विशेष आम सभासमिति व चुनावबकाया व ब्याजशिकायत कहाँ करेंपुनर्विकासकन्वेयंसअतिक्रमण / साझा जगहदंडऑडिटदस्तावेज़ देखना / प्रतियाँफ्लैट में बदलावसदस्यता