सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XVIII – अन्य विषय
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उपविधि क्र. 161
नोटिस देने के तरीके
सारांश
आम सभा का नोटिस और प्रस्ताव/निर्णय सदस्यों के अंतिम ज्ञात पते पर हाथ से, डाक, रजिस्टर्ड डाक या ई-मेल से भेजें और नोटिस बोर्ड पर लगाएँ। बोर्ड पर लगाने से नोटिस दिया माना जाता है; नोटिस न मिलने की शिकायत से वैधता प्रभावित नहीं होती।