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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VIII – सदस्यों की ज़िम्मेदारियाँ व दायित्व

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उपविधि क्र. 61

पूर्व / मृत सदस्य का दायित्व

सारांश

पूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपत्ति का संस्था के ऋणों के प्रति दायित्व समाप्ति/मृत्यु से 2 वर्ष तक रहता है (धारा 33(1))।

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