सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय X – संस्था के अधिकार, आवंटन, ऑडिट व पार्किंग
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उपविधि क्र. 79
पार्किंग की पात्रता
सारांश
वाहन वाला सदस्य (अपना या नियोक्ता/फर्म/कंपनी द्वारा दिया) पात्र है, सामान्यतः एक स्लॉट। बचे स्लॉट, बिना स्लॉट वाले सदस्यों को ज़रूरत न हो तो, वर्षवार अतिरिक्त दिए जा सकते हैं।