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अतिक्रमण / साझा जगह अतिक्रमण / सामायिक जागा • Encroachment / common areas

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उपविधि क्र. 168: साझा जगह, अतिक्रमण व उपयोग बदलाव

सीढ़ी के नीचे की जगह, छत, खुला मैदान, लॉन, क्लब हाउस, सभागृह आदि किसी को किराए/लाइसेंस पर नहीं दिए जा सकते। सीढ़ियाँ, लैंडिंग, पार्किंग, लिफ्ट, गलियारे जैसी साझा जगह पर कोई सदस्य कब्ज़ा नहीं कर सकता। अतिक्रमण करने वाला उसे हटाए और अतिक्रमण अवधि के लिए प्रति माह मासिक मेंटेनेंस का 5 गुना भरे। स्वीकृत नक्शे से बाहर निर्माण या फ्लैट का उपयोग बदलने पर भी प्रति माह 5 गुना (पूर्वव्यापी)।

उपविधि क्र. 169: छत / खुली जगह का अस्थायी उपयोग, होर्डिंग और सोलर

लिखित आवेदन पर, आम सभा द्वारा तय शुल्क व शर्तों पर, समिति कार्यक्रम के लिए छत/खुली जगह का अस्थायी उपयोग दे सकती है। स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति और आम सभा की शर्तों पर विज्ञापन बोर्ड लग सकते हैं। सदस्य सोलर वॉटर हीटर/सोलर पैनल के लिए आवेदन करे तो उपलब्धता के अनुसार छत पर जगह देना संस्था के लिए बाध्यकारी है।

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