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दंड दंड • Penalties

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उपविधि क्र. 164: उपविधि उल्लंघन पर दंड

आम सभा उल्लंघनों के लिए दंड तय कर सकती है। सचिव उल्लंघन सदस्य के ध्यान में लाते हैं; जारी रहे तो समिति कारण बताओ नोटिस देती है। सुनवाई के बाद आम सभा एक वित्त वर्ष में कुल अधिकतम 5,000 रुपये दंड लगा सकती है। दंड उचित और सभी के लिए समान हो।

उपविधि क्र. 168: साझा जगह, अतिक्रमण व उपयोग बदलाव

सीढ़ी के नीचे की जगह, छत, खुला मैदान, लॉन, क्लब हाउस, सभागृह आदि किसी को किराए/लाइसेंस पर नहीं दिए जा सकते। सीढ़ियाँ, लैंडिंग, पार्किंग, लिफ्ट, गलियारे जैसी साझा जगह पर कोई सदस्य कब्ज़ा नहीं कर सकता। अतिक्रमण करने वाला उसे हटाए और अतिक्रमण अवधि के लिए प्रति माह मासिक मेंटेनेंस का 5 गुना भरे। स्वीकृत नक्शे से बाहर निर्माण या फ्लैट का उपयोग बदलने पर भी प्रति माह 5 गुना (पूर्वव्यापी)।

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