सोसायटी उपविधि ऐप खोलें

सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय I – प्रारंभिक

1

उपविधि क्र. 1

संस्था का नाम और वर्गीकरण

सारांश

संस्था का नाम उपविधि में लिखा होता है। नाम बदलने के लिए अधिनियम की धारा 15 और नियम 14 की प्रक्रिया अपनानी होती है। संस्था 'गृहनिर्माण' (Housing) वर्ग में - किरायेदार स्वामित्व / किरायेदार सह-भागीदारी / अन्य गृहनिर्माण संस्था - उपवर्ग में आती है।

पूरा कानूनी पाठ, आवेदन नमूने और शिकायत मार्गदर्शनऐप में खोलें (Google लॉगिन, मुफ़्त) →