सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय I – प्रारंभिक
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उपविधि क्र. 2
पंजीकृत पता और नामपट्ट
सारांश
संस्था का पंजीकृत पता और पत्राचार का पता उपविधि में लिखा होता है। पता बदलने पर 30 दिनों में रजिस्ट्रार और संबंधितों को सूचित करना ज़रूरी है। मुख्य प्रवेश द्वार पर संस्था का नाम, पंजीकरण क्रमांक और पता वाला बोर्ड लगाना ज़रूरी है।