सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XII – प्रबंधन समिति
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उपविधि क्र. 114
समिति का चुनाव
सारांश
हर 5 वर्ष में, कार्यकाल समाप्त होने से पहले धारा 73CB के तहत राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा। प्राधिकरण को समय पर सूचित करना समिति का कर्तव्य; न करने पर पद समाप्त और धारा 77A के तहत कार्रवाई। 2 विशेषज्ञ और 2 कार्यात्मक निदेशक सहयोजित हो सकते हैं (मतदान अधिकार नहीं)।