समिति व चुनाव समिती व निवडणूक • Committee & election
6 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।
उपविधि क्र. 113: प्रबंधन समिति की सदस्य संख्या व कोरम
सदस्य संख्या के अनुसार: 100 तक - 11 (कोरम 6); 101-200 - 13 (7); 201-300 - 15 (8); 301-500 - 17 (9); 501+ - 19 (10)। इसमें आरक्षण: महिला 2, SC/ST 1, OBC 1, VJ/NT/SBC 1। समिति बैठक का कोरम मौजूदा सदस्यों का साधारण बहुमत। (टिप्पणी: 2024 के सरकारी परिपत्र ने छोटी संस्थाओं के लिए संख्या घटाई है, ऐसी खबर है।)
उपविधि क्र. 114: समिति का चुनाव
हर 5 वर्ष में, कार्यकाल समाप्त होने से पहले धारा 73CB के तहत राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा। प्राधिकरण को समय पर सूचित करना समिति का कर्तव्य; न करने पर पद समाप्त और धारा 77A के तहत कार्रवाई। 2 विशेषज्ञ और 2 कार्यात्मक निदेशक सहयोजित हो सकते हैं (मतदान अधिकार नहीं)।
उपविधि क्र. 116: समिति सदस्यता के लिए अयोग्यता
नैतिक पतन के अपराध में दोषी (6 वर्ष तक), लिखित नोटिस के 3 महीनों में बकाया न भरने वाला, धारा 79/88/147 के तहत ज़िम्मेदार, NOC के बिना सहयोगी सदस्य, सक्रिय सदस्य न होना, या बिना अनुमति फ्लैट किराए पर देना/बेचना - ये अयोग्य हैं।
उपविधि क्र. 118: समिति सदस्यता की समाप्ति
उपविधि 116 की अयोग्यता लागू होने या बिना छुट्टी लगातार 3 मासिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर; कार्यवृत्त में दर्ज कर सूचित किया जाता है और रजिस्ट्रार के आदेश से सदस्यता समाप्त।
उपविधि क्र. 120: समिति का कार्यकाल
निर्वाचित समिति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष।
उपविधि क्र. 124: पदाधिकारी चुनाव व अविश्वास प्रस्ताव
समिति पहली बैठक में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुनती है; कार्यकाल 5 वर्ष (समिति के कार्यकाल तक)। 1/3 समिति सदस्यों के नोटिस पर, रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार की अध्यक्षता वाली विशेष बैठक में उपस्थित मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो पदाधिकारी हटता है। अगला प्रस्ताव 6 महीने बाद ही।