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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XII – प्रबंधन समिति

116

उपविधि क्र. 116

समिति सदस्यता के लिए अयोग्यता

सारांश

नैतिक पतन के अपराध में दोषी (6 वर्ष तक), लिखित नोटिस के 3 महीनों में बकाया न भरने वाला, धारा 79/88/147 के तहत ज़िम्मेदार, NOC के बिना सहयोगी सदस्य, सक्रिय सदस्य न होना, या बिना अनुमति फ्लैट किराए पर देना/बेचना - ये अयोग्य हैं।

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