सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XII – प्रबंधन समिति
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उपविधि क्र. 124
पदाधिकारी चुनाव व अविश्वास प्रस्ताव
सारांश
समिति पहली बैठक में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुनती है; कार्यकाल 5 वर्ष (समिति के कार्यकाल तक)। 1/3 समिति सदस्यों के नोटिस पर, रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार की अध्यक्षता वाली विशेष बैठक में उपस्थित मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो पदाधिकारी हटता है। अगला प्रस्ताव 6 महीने बाद ही।
इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रबंध समिति का कार्यकाल कितना है और अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाएँ?