सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XVI – लेखापरीक्षा (ऑडिट)
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उपविधि क्र. 150
ऑडिटर नियुक्ति
सारांश
आम सभा सरकारी पैनल से वैधानिक ऑडिटर नियुक्त करती है; वही ऑडिटर लगातार 2 वर्ष से अधिक नहीं। वित्त वर्ष समाप्ति के 6 महीनों में और AGM नोटिस से पहले ऑडिट पूरा हो। पारिश्रमिक आम सभा तय करे; आवश्यकता हो तो आंतरिक ऑडिटर।