ऑडिट ऑडिट • Audit
4 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।
उपविधि क्र. 150: ऑडिटर नियुक्ति
आम सभा सरकारी पैनल से वैधानिक ऑडिटर नियुक्त करती है; वही ऑडिटर लगातार 2 वर्ष से अधिक नहीं। वित्त वर्ष समाप्ति के 6 महीनों में और AGM नोटिस से पहले ऑडिट पूरा हो। पारिश्रमिक आम सभा तय करे; आवश्यकता हो तो आंतरिक ऑडिटर।
उपविधि क्र. 151: ऑडिट के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत करना
सचिव सभी पुस्तकें व रिकॉर्ड आंतरिक और वैधानिक ऑडिटर के सामने प्रस्तुत करें और आवश्यक जानकारी दें।
उपविधि क्र. 152: ऑडिट सुधार रिपोर्ट
ऑडिट रिपोर्ट मिलने पर सचिव फॉर्म 'O' में सुधार रिपोर्ट बनाकर समिति के सामने रखें। समिति 3 महीनों में सुधार कर रिपोर्ट रजिस्ट्रार और वार्षिक सभा को दे; न देने पर सभी समिति सदस्य धारा 146/147 के तहत दंड के पात्र।
उपविधि क्र. 75: स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट व लिफ्ट निरीक्षण
15 से 30 वर्ष पुराने भवनों का हर 5 वर्ष और 30 वर्ष से पुराने भवनों का हर 3 वर्ष में स्ट्रक्चरल ऑडिट (नगर निगम क्षेत्र में पैनल इंजीनियर से)। राज्य अग्नि नीति के अनुसार नियमित फायर ऑडिट और लिफ्ट निरीक्षण, रिकॉर्ड सहित।