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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XVI – लेखापरीक्षा (ऑडिट)

152

उपविधि क्र. 152

ऑडिट सुधार रिपोर्ट

सारांश

ऑडिट रिपोर्ट मिलने पर सचिव फॉर्म 'O' में सुधार रिपोर्ट बनाकर समिति के सामने रखें। समिति 3 महीनों में सुधार कर रिपोर्ट रजिस्ट्रार और वार्षिक सभा को दे; न देने पर सभी समिति सदस्य धारा 146/147 के तहत दंड के पात्र।

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