सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XVI – लेखापरीक्षा (ऑडिट)
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उपविधि क्र. 152
ऑडिट सुधार रिपोर्ट
सारांश
ऑडिट रिपोर्ट मिलने पर सचिव फॉर्म 'O' में सुधार रिपोर्ट बनाकर समिति के सामने रखें। समिति 3 महीनों में सुधार कर रिपोर्ट रजिस्ट्रार और वार्षिक सभा को दे; न देने पर सभी समिति सदस्य धारा 146/147 के तहत दंड के पात्र।