सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण
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उपविधि क्र. 23
रिकॉर्ड देखना और प्रतियाँ
Getting Copy of the Bye-laws, Audit Report &
सारांश
सदस्य धारा 32 के अंतर्गत संस्था की किताबें, रजिस्टर और दस्तावेज़ निःशुल्क देख सकता है और निर्धारित शुल्क देकर प्रतियाँ ले सकता है, जिनमें उपविधि और ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल हैं।
इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या सदस्य को सोसायटी के दस्तावेज़ देखने और प्रतियाँ लेने का अधिकार है?