क्या सदस्य को सोसायटी के दस्तावेज़ देखने और प्रतियाँ लेने का अधिकार है? Can a member inspect society records and get copies?
संक्षिप्त उत्तर
हाँ। उपविधि 23 के अनुसार सदस्य को संस्था की पुस्तकें, रजिस्टर और दस्तावेज़ निःशुल्क देखने और निर्धारित शुल्क देकर प्रतियाँ लेने का अधिकार है। शुल्क उपविधि 170 में तय है, उदा. उपविधि प्रति 5 रुपये/पृष्ठ, कार्यवृत्त 10 रुपये/पृष्ठ, सदस्य सूची 10 रुपये/पृष्ठ। प्रतियाँ न देने पर रजिस्ट्रार से शिकायत की जा सकती है (उपविधि 173)।
संबंधित उपविधियाँ
उपविधि क्र. 23: रिकॉर्ड देखना और प्रतियाँ
सदस्य धारा 32 के अंतर्गत संस्था की किताबें, रजिस्टर और दस्तावेज़ निःशुल्क देख सकता है और निर्धारित शुल्क देकर प्रतियाँ ले सकता है, जिनमें उपविधि और ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल हैं।
उपविधि क्र. 170: दस्तावेज़ प्रतियों का शुल्क
स्वीकृत उपविधि की प्रमाणित प्रति 5 रुपये/पृष्ठ, उपविधि संशोधन 5 रुपये/पृष्ठ, तुलन-पत्र 10 रुपये/पृष्ठ, सदस्यता आवेदन 25 रुपये, दूसरा व बाद का नामांकन 100 रुपये, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र 100 रुपये, सदस्य सूची 10 रुपये/पृष्ठ, पत्राचार 10 रुपये/पृष्ठ, कार्यवृत्त 10 रुपये/पृष्ठ, क्षतिपूर्ति बंधपत्र 20 रुपये, वार्षिक विवरणी 10 रुपये/पृष्ठ, सक्रिय सदस्य सूची 5 रुपये/पृष्ठ, अन्य दस्तावेज़ 5 रुपये/पृष्ठ।
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