सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण
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उपविधि क्र. 43
फ्लैट गिरवी रखना
सारांश
संस्था की लिखित अनुमति के बिना फ्लैट गिरवी/भारित नहीं किया जा सकता, सिवाय फ्लैट खरीदने या उसका ऋण चुकाने के लिए बैंक, LIC, नियोक्ता या मान्य संस्था से ऋण के।