सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय V – संबद्धता
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उपविधि क्र. 6
संबद्धता (फेडरेशन)
सारांश
पंजीकरण के तुरंत बाद संस्था को ज़िला/वार्ड/तालुका हाउसिंग फेडरेशन और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का सदस्य बनना और उनका शुल्क भरना होगा।
सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय V – संबद्धता
उपविधि क्र. 6
पंजीकरण के तुरंत बाद संस्था को ज़िला/वार्ड/तालुका हाउसिंग फेडरेशन और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का सदस्य बनना और उनका शुल्क भरना होगा।