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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय X – संस्था के अधिकार, आवंटन, ऑडिट व पार्किंग

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उपविधि क्र. 71

संस्था एक निगमित निकाय

सारांश

पंजीकरण से संस्था स्थायी अस्तित्व और सामान्य मुहर वाली निगमित निकाय बनती है; संपत्ति रख सकती है, अनुबंध और मुकदमा कर सकती है।

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