सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय X – संस्था के अधिकार, आवंटन, ऑडिट व पार्किंग
71
उपविधि क्र. 71
संस्था एक निगमित निकाय
सारांश
पंजीकरण से संस्था स्थायी अस्तित्व और सामान्य मुहर वाली निगमित निकाय बनती है; संपत्ति रख सकती है, अनुबंध और मुकदमा कर सकती है।
सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय X – संस्था के अधिकार, आवंटन, ऑडिट व पार्किंग
उपविधि क्र. 71
पंजीकरण से संस्था स्थायी अस्तित्व और सामान्य मुहर वाली निगमित निकाय बनती है; संपत्ति रख सकती है, अनुबंध और मुकदमा कर सकती है।