सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय X – संस्था के अधिकार, आवंटन, ऑडिट व पार्किंग
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उपविधि क्र. 72
संस्था की सामान्य मुहर
सारांश
मुहर सचिव के पास रहती है और समिति के प्रस्ताव से ही उपयोग होती है; मुहर लगे दस्तावेज़ पर अध्यक्ष, सचिव और एक अधिकृत समिति सदस्य हस्ताक्षर करते हैं।