सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VI – निधि, उपयोग व निवेश
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उपविधि क्र. 9
शेयर प्रमाणपत्र
सारांश
शेयर आवंटन के 6 महीनों के भीतर हर सदस्य को क्रमांकित शेयर प्रमाणपत्र देना होगा। खो जाने पर पुलिस शिकायत की प्रति और शपथपत्र, फटने/जलने पर शपथपत्र देने पर समिति डुप्लिकेट प्रमाणपत्र देती है।