सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XI – आम सभा
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उपविधि क्र. 93
वार्षिक आम सभा (AGM) - समय सीमा
Annual General Body Meetings
सारांश
वार्षिक आम सभा हर वर्ष 30 सितंबर तक होनी चाहिए (धारा 75(1))। समय पर न होने पर समिति सदस्य धारा 75(5) के तहत अयोग्यता और कार्रवाई के पात्र होते हैं।