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वार्षिक आम सभा (AGM) वार्षिक सभा (AGM) • Annual General Meeting

6 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।

उपविधि क्र. 93: वार्षिक आम सभा (AGM) - समय सीमा

वार्षिक आम सभा हर वर्ष 30 सितंबर तक होनी चाहिए (धारा 75(1))। समय पर न होने पर समिति सदस्य धारा 75(5) के तहत अयोग्यता और कार्रवाई के पात्र होते हैं।

उपविधि क्र. 94: वार्षिक सभा का कामकाज

पिछले कार्यवृत्त पढ़ना; वार्षिक रिपोर्ट व हिसाब (आय-व्यय, तुलन-पत्र); ऑडिट रिपोर्ट व सुधार रिपोर्ट; अगले वर्ष का बजट; सरकारी पैनल से ऑडिटर नियुक्ति; वार्षिक विवरणी; प्राधिकरणों के पत्र; देय हो तो चुनाव की तारीख; अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

उपविधि क्र. 98: सभा के नोटिस की अवधि

वार्षिक सभा के लिए 14 पूर्ण दिन और विशेष सभा के लिए 5 पूर्ण दिन का नोटिस (फेडरेशन व रजिस्ट्रार को प्रति)। आपात स्थिति में समिति सर्वसम्मति से कम अवधि में विशेष सभा बुला सकती है; कारण और निर्णय 2 दिनों में लिखित रूप से बताएँ।

उपविधि क्र. 99: आम सभा का कोरम

कुल सदस्यों का 2/3 या 20, जो भी कम हो।

उपविधि क्र. 100: कोरम न होने पर

आधे घंटे में कोरम न हो तो माँग पर बुलाई सभा भंग; अन्य सभा उसी दिन बाद में या 7 से 30 दिन बाद स्थगित, जहाँ कोरम न होने पर भी कामकाज होगा।

उपविधि क्र. 107: आम सभा का कार्यवृत्त

समिति सभा के 3 महीनों में कार्यवृत्त का प्रारूप तय कर 15 दिनों में सदस्यों को भेजे; सदस्य 15 दिनों में सुझाव दें; फिर अंतिम कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज।

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