सोसायटी उपविधि ऐप खोलें

सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XI – आम सभा

95

उपविधि क्र. 95

विशेष आम सभा

Special General Body Meetings

सारांश

अध्यक्ष या समिति बहुमत से कभी भी बुलाई जा सकती है। कम से कम 1/5 सदस्य, रजिस्ट्रार या फेडरेशन की लिखित माँग पर 1 महीने में बुलानी ही होगी। नोटिस में लिखे विषयों के अलावा कोई कामकाज नहीं।

पूरा कानूनी पाठ, आवेदन नमूने और शिकायत मार्गदर्शनऐप में खोलें (Google लॉगिन, मुफ़्त) →

संबंधित विषय

विशेष आम सभा