सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XI – आम सभा
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उपविधि क्र. 95
विशेष आम सभा
Special General Body Meetings
सारांश
अध्यक्ष या समिति बहुमत से कभी भी बुलाई जा सकती है। कम से कम 1/5 सदस्य, रजिस्ट्रार या फेडरेशन की लिखित माँग पर 1 महीने में बुलानी ही होगी। नोटिस में लिखे विषयों के अलावा कोई कामकाज नहीं।