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विशेष आम सभा विशेष सभा • Special General Meeting

3 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।

उपविधि क्र. 95: विशेष आम सभा

अध्यक्ष या समिति बहुमत से कभी भी बुलाई जा सकती है। कम से कम 1/5 सदस्य, रजिस्ट्रार या फेडरेशन की लिखित माँग पर 1 महीने में बुलानी ही होगी। नोटिस में लिखे विषयों के अलावा कोई कामकाज नहीं।

उपविधि क्र. 96: माँग पर कार्यवाही

सचिव माँग मिलने के 7 दिनों में उसे तारीख, समय, स्थान तय करने के लिए समिति के सामने रखें।

उपविधि क्र. 98: सभा के नोटिस की अवधि

वार्षिक सभा के लिए 14 पूर्ण दिन और विशेष सभा के लिए 5 पूर्ण दिन का नोटिस (फेडरेशन व रजिस्ट्रार को प्रति)। आपात स्थिति में समिति सर्वसम्मति से कम अवधि में विशेष सभा बुला सकती है; कारण और निर्णय 2 दिनों में लिखित रूप से बताएँ।

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