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बकाया व ब्याज थकबाकी व व्याज • Arrears & interest

4 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।

उपविधि क्र. 69: बकाया और वसूली

धारा 73CA की अवधि में भुगतान न करने वाला सदस्य बकायादार है। सचिव समिति को सूचित करते हैं और समिति धारा 101 के तहत वसूली कार्यवाही शुरू करती है।

उपविधि क्र. 70: बकाया पर ब्याज

बकाया राशि पर देय तिथि से भुगतान तक अधिकतम 21% वार्षिक साधारण ब्याज या आम सभा द्वारा तय कम दर। (टिप्पणी: 2026 के संशोधित नियमों में यह सीमा घटाई गई है, ऐसी खबर है - 'नए बदलाव' देखें।)

उपविधि क्र. 73: सदस्य के हिस्से पर संस्था का भार

बकाया के लिए सदस्य के शेयर व हित पर संस्था का भार (charge) होता है और देय राशि समायोजित की जा सकती है (धारा 46)।

उपविधि क्र. 48: सदस्य का निष्कासन

लगातार शुल्क न भरना, झूठी जानकारी देकर धोखा, फ्लैट का अनैतिक/अवैध उपयोग, उपविधियों का गंभीर व आदतन उल्लंघन, पंजीकरण के समय झूठी जानकारी, या निष्क्रिय सदस्य का अगले 5 वर्षों में किसी आम सभा में न आना - इन कारणों से निष्कासन हो सकता है।

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