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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय IX – संस्था के शुल्क (मेंटेनेंस)

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उपविधि क्र. 69

बकाया और वसूली

सारांश

धारा 73CA की अवधि में भुगतान न करने वाला सदस्य बकायादार है। सचिव समिति को सूचित करते हैं और समिति धारा 101 के तहत वसूली कार्यवाही शुरू करती है।

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इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेंटेनेंस बकाया पर सोसायटी कितना ब्याज ले सकती है?

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