सदस्यता सभासदत्व • Membership
4 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।
उपविधि क्र. 17: सदस्यता की पात्रता
अनुबंध करने में सक्षम व्यक्ति, फर्म/कंपनी/संस्था, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, पंजीकृत सार्वजनिक न्यास सदस्य बन सकते हैं। नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ वारिस/नामांकित व्यक्ति अभिभावक के माध्यम से सदस्य बन सकता है। सरकार/सिडको/म्हाडा/एसआरए की ज़मीन हो तो उनकी मंज़ूरी ज़रूरी। सदस्यों की संख्या फ्लैटों से अधिक नहीं हो सकती।
उपविधि क्र. 19: सदस्यता की शर्तें
आवेदन के साथ कम से कम 10 शेयर की राशि और 100 रुपये प्रवेश शुल्क; क्षेत्र में अन्य संपत्ति की जानकारी; फ्लैट को खरीद के उद्देश्य के लिए ही उपयोग करने का वचनपत्र; स्वतंत्र आय न हो तो वचनपत्र; पंजीकृत व स्टांप ड्यूटी भरे अनुबंध की प्रमाणित प्रति। सहयोगी सदस्य 100 रुपये प्रवेश शुल्क के साथ सदस्य के माध्यम से आवेदन करता है।
उपविधि क्र. 22: सदस्यों के अधिकार व सक्रिय सदस्य
बकाया भरने के बाद ही सदस्य अधिकारों का उपयोग कर सकता है। सक्रिय सदस्य: पिछले 5 वर्षों में कम से कम एक आम सभा में उपस्थिति (आम सभा द्वारा माफ़ी को छोड़कर), फ्लैट का स्वामित्व और नियमित शुल्क भुगतान। 31 मार्च के बाद 30 दिनों में निष्क्रिय सदस्यों को सूचना; वर्गीकरण के विरुद्ध 60 दिनों में रजिस्ट्रार के पास अपील।
उपविधि क्र. 62: आवेदन निपटारे की सामान्य प्रक्रिया
सदस्यता, हस्तांतरण, किराए की सूचना, बदलाव अनुमति, पार्किंग, अदला-बदली, अतिरिक्त फ्लैट, गिरवी, छत उपयोग, शिकायत आदि सभी आवेदन सचिव को दें; सचिव पावती देते हैं। 15 दिनों में कमियाँ बताई जाएँ, अगली बैठक में रखा जाए, 3 महीनों में निर्णय हो, अस्वीकृति के कारण दर्ज कर 15 दिनों में सूचित किया जाए। सदस्यता आवेदन पर 3 महीनों में निर्णय सूचित न हो तो आवेदक मानित सदस्य होता है।