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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण

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उपविधि क्र. 17

सदस्यता की पात्रता

Eligibility for Membership

सारांश

अनुबंध करने में सक्षम व्यक्ति, फर्म/कंपनी/संस्था, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, पंजीकृत सार्वजनिक न्यास सदस्य बन सकते हैं। नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ वारिस/नामांकित व्यक्ति अभिभावक के माध्यम से सदस्य बन सकता है। सरकार/सिडको/म्हाडा/एसआरए की ज़मीन हो तो उनकी मंज़ूरी ज़रूरी। सदस्यों की संख्या फ्लैटों से अधिक नहीं हो सकती।

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