किराए पर देना भाड्याने देणे • Renting out
4 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।
उपविधि क्र. 42: फ्लैट किराए पर देना (Leave & License)
फ्लैट/दुकान किराए पर देने के लिए संस्था की अनुमति ज़रूरी नहीं। परंतु 8 दिन पहले संस्था को लिखित सूचना दें और लीव एंड लाइसेंस अनुबंध की प्रति और पुलिस स्टेशन को दी गई सूचना (किरायेदार सत्यापन) की प्रति दें।
उपविधि क्र. 20: नाममात्र सदस्य (किरायेदार आदि)
उप-किरायेदार, लाइसेंसी (लीव एंड लाइसेंस), केयरटेकर या कब्ज़ाधारी सदस्य के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर और 100 रुपये प्रवेश शुल्क भरकर नाममात्र सदस्य बन सकता है।
उपविधि क्र. 57: किरायेदार नाममात्र सदस्य की समाप्ति
किरायेदार/लाइसेंसी नाममात्र सदस्य की सदस्यता मृत्यु, इस्तीफ़ा, मूल सदस्य की सदस्यता समाप्ति या किराया/लाइसेंस अवधि समाप्त होने पर समाप्त होती है।
उपविधि क्र. 29: किरायेदार नाममात्र सदस्य का इस्तीफ़ा
उप-किरायेदार, लाइसेंसी, केयरटेकर नाममात्र सदस्य संबंधित सदस्य के माध्यम से कभी भी इस्तीफ़ा दे सकता है; निर्णय 15 दिनों में सूचित।