सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण
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उपविधि क्र. 20
नाममात्र सदस्य (किरायेदार आदि)
सारांश
उप-किरायेदार, लाइसेंसी (लीव एंड लाइसेंस), केयरटेकर या कब्ज़ाधारी सदस्य के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर और 100 रुपये प्रवेश शुल्क भरकर नाममात्र सदस्य बन सकता है।