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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण

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उपविधि क्र. 20

नाममात्र सदस्य (किरायेदार आदि)

सारांश

उप-किरायेदार, लाइसेंसी (लीव एंड लाइसेंस), केयरटेकर या कब्ज़ाधारी सदस्य के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर और 100 रुपये प्रवेश शुल्क भरकर नाममात्र सदस्य बन सकता है।

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