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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XVII – कन्वेयंस, मरम्मत व रखरखाव

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उपविधि क्र. 154

संपत्ति रखरखाव व पुनर्विकास - समिति की ज़िम्मेदारी

सारांश

संस्था की संपत्ति हमेशा अच्छी स्थिति में रखना और आवश्यक हो तो सरकारी निर्देशों व कानून के अनुसार भवन का पुनर्विकास करना समिति की ज़िम्मेदारी है।

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