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पुनर्विकास पुनर्विकास • Redevelopment

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उपविधि क्र. 174: पुनर्विकास (Redevelopment)

भवन/खुली जगह का पुनर्विकास धारा 79A के तहत शासन निर्णय क्र. CHS 2007/M.No.554/14-S दि. 3 जनवरी 2009 के निर्देशों के अनुसार सख्ती से हो। डेवलपर से अनुबंध न हो तो प्रस्ताव रद्द कर मान्य सूची से दूसरा डेवलपर या नई प्रक्रिया; उस सभा में रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य। सदस्य बढ़ने पर अधिकृत शेयर पूँजी बढ़ाकर उपविधि संशोधित करें और नए सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार को भेजें।

उपविधि क्र. 154: संपत्ति रखरखाव व पुनर्विकास - समिति की ज़िम्मेदारी

संस्था की संपत्ति हमेशा अच्छी स्थिति में रखना और आवश्यक हो तो सरकारी निर्देशों व कानून के अनुसार भवन का पुनर्विकास करना समिति की ज़िम्मेदारी है।

उपविधि क्र. 156: मरम्मत खर्च सीमा, टेंडर व आर्किटेक्ट

समिति वर्ष में एक बार मरम्मत पर खर्च कर सकती है: 25 सदस्यों तक 25,000 रुपये; 26-50 सदस्य 50,000 रुपये; 51+ 1,00,000 रुपये। इससे अधिक के लिए आम सभा की पूर्व मंज़ूरी। बिना टेंडर खर्च की सीमा आम सभा तय करे; उससे अधिक पर टेंडर और आम सभा की मंज़ूरी से अनुबंध। आर्किटेक्ट की नियुक्ति आम सभा करे (आर्किटेक्ट अधिनियम 1972)। अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान हो।

उपविधि क्र. 157: मरम्मत / पुनर्विकास कार्य करवाना

उपविधि 156 के अधीन समिति निर्माण, मरम्मत व पुनर्विकास करवाए और अनुबंध के अनुसार कार्य पूरा होने तक ज़िम्मेदार रहे।

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