सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XVII – कन्वेयंस, मरम्मत व रखरखाव
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उपविधि क्र. 156
मरम्मत खर्च सीमा, टेंडर व आर्किटेक्ट
सारांश
समिति वर्ष में एक बार मरम्मत पर खर्च कर सकती है: 25 सदस्यों तक 25,000 रुपये; 26-50 सदस्य 50,000 रुपये; 51+ 1,00,000 रुपये। इससे अधिक के लिए आम सभा की पूर्व मंज़ूरी। बिना टेंडर खर्च की सीमा आम सभा तय करे; उससे अधिक पर टेंडर और आम सभा की मंज़ूरी से अनुबंध। आर्किटेक्ट की नियुक्ति आम सभा करे (आर्किटेक्ट अधिनियम 1972)। अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान हो।