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मरम्मत / रिसाव दुरुस्ती / गळती • Repairs / leakage

6 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।

उपविधि क्र. 67: संस्था के खर्च पर मरम्मत

संस्था के खर्च पर: आंतरिक सड़कें, चारदीवारी, बाहरी पाइपलाइन, पंप, टंकियाँ, ड्रेनेज, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ, छत व पैरापेट, सभी फ्लैटों की छत की संरचनात्मक मरम्मत, बाहरी दीवारें, बारिश या साझा पाइपलाइन से रिसाव, मुख्य स्विच तक बिजली लाइन, लिफ्ट, छत से रिसाव से खराब ऊपरी मंज़िल की सीलिंग, CCTV/इंटरकॉम, जनरेटर आदि। अन्य मरम्मत सदस्य अपने खर्च पर; शौचालय/सिंक से आंतरिक रिसाव फ्लैटधारक के खर्च पर। (उपविधि 158 में भी यही सूची है।)

उपविधि क्र. 158: संस्था और सदस्यों के खर्च पर मरम्मत

संस्था के खर्च पर: आंतरिक सड़कें, चारदीवारी, बाहरी पाइपलाइन, पंप, टंकियाँ, ड्रेनेज, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ, छत, पैरापेट, छत की संरचनात्मक मरम्मत, सीढ़ी व सड़क की लाइटें, बाहरी दीवारें, बारिश/साझा पाइपलाइन से रिसाव, मुख्य स्विच तक बिजली लाइन, लिफ्ट, छत से रिसाव से खराब ऊपरी सीलिंग, जनरेटर, CCTV/इंटरकॉम, वर्षा जल संचयन, STP, साझा सुविधाएँ (जिम, स्विमिंग पूल), साझा पार्किंग, सोलर, बगीचा, सभागृह, वाई-फाई। बाकी सभी मरम्मत सदस्यों के खर्च पर; शौचालय, सिंक आदि से आंतरिक रिसाव फ्लैटधारक संस्था को बताकर अपने खर्च पर ठीक करे।

उपविधि क्र. 46: फ्लैट का निरीक्षण व मरम्मत

मरम्मत की ज़रूरत देखने के लिए सचिव एक समिति सदस्य के साथ पूर्व सूचना देकर फ्लैट में प्रवेश कर सकते हैं। संस्था के खर्च वाली मरम्मत के लिए सदस्य कामगारों को प्रवेश दे; न दे तो सचिव प्रवेश कर सकते हैं। सदस्य के खर्च वाली मरम्मत नोटिस के बाद न हो तो संस्था करवाकर खर्च वसूल कर सकती है।

उपविधि क्र. 155: संपत्ति का निरीक्षण

शिकायत पर या स्वयं सचिव (आवश्यक हो तो तकनीकी विशेषज्ञ के साथ) संपत्ति का निरीक्षण कर मरम्मत की रिपोर्ट दें; समिति तय करती है। सदस्य निरीक्षण के लिए प्रवेश दें।

उपविधि क्र. 156: मरम्मत खर्च सीमा, टेंडर व आर्किटेक्ट

समिति वर्ष में एक बार मरम्मत पर खर्च कर सकती है: 25 सदस्यों तक 25,000 रुपये; 26-50 सदस्य 50,000 रुपये; 51+ 1,00,000 रुपये। इससे अधिक के लिए आम सभा की पूर्व मंज़ूरी। बिना टेंडर खर्च की सीमा आम सभा तय करे; उससे अधिक पर टेंडर और आम सभा की मंज़ूरी से अनुबंध। आर्किटेक्ट की नियुक्ति आम सभा करे (आर्किटेक्ट अधिनियम 1972)। अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान हो।

उपविधि क्र. 45: फ्लैट में बदलाव

समिति की लिखित पूर्व अनुमति के बिना फ्लैट में कोई जोड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता; सचिव को आवेदन दें। संरचनात्मक बदलावों के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति ज़रूरी।

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