सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XVII – कन्वेयंस, मरम्मत व रखरखाव
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उपविधि क्र. 158
संस्था और सदस्यों के खर्च पर मरम्मत
सारांश
संस्था के खर्च पर: आंतरिक सड़कें, चारदीवारी, बाहरी पाइपलाइन, पंप, टंकियाँ, ड्रेनेज, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ, छत, पैरापेट, छत की संरचनात्मक मरम्मत, सीढ़ी व सड़क की लाइटें, बाहरी दीवारें, बारिश/साझा पाइपलाइन से रिसाव, मुख्य स्विच तक बिजली लाइन, लिफ्ट, छत से रिसाव से खराब ऊपरी सीलिंग, जनरेटर, CCTV/इंटरकॉम, वर्षा जल संचयन, STP, साझा सुविधाएँ (जिम, स्विमिंग पूल), साझा पार्किंग, सोलर, बगीचा, सभागृह, वाई-फाई। बाकी सभी मरम्मत सदस्यों के खर्च पर; शौचालय, सिंक आदि से आंतरिक रिसाव फ्लैटधारक संस्था को बताकर अपने खर्च पर ठीक करे।