सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय XVII – कन्वेयंस, मरम्मत व रखरखाव
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उपविधि क्र. 159
बीमा, आपदा प्रबंधन, बाल श्रम व विधवाओं की सुरक्षा
सारांश
भवन का प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़, भूकंप, तृतीय पक्ष दायित्व के लिए बीमा अनिवार्य। समिति आपात योजना (जोखिम, एजेंसियाँ, आपात फोन नंबर) बनाकर आम सभा में चर्चा कर नोटिस बोर्ड पर लगाए। बाल श्रम अपराध है (1 वर्ष कैद/20,000 रुपये जुर्माना) - जागरूकता करें। मृत सदस्य का फ्लैट हस्तांतरित करने से पहले नामांकन, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या प्रोबेट वसीयत जाँचें ताकि विधवा के साथ अन्याय न हो।