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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण

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उपविधि क्र. 18

फर्म व कंपनी की सदस्यता

सारांश

भागीदारी फर्म, कंपनी, सोसायटी, सहकारी संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, सरकार, सार्वजनिक न्यास सदस्य बन सकते हैं; फर्म/कंपनी द्वारा फ्लैट रखना सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार नियंत्रित है।

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