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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण

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उपविधि क्र. 31

नामांकन (Nomination)

Nomination by Members

सारांश

सदस्य या सहयोगी सदस्य निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट 14) में एक या अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, जिन्हें मृत्यु के बाद शेयर व हित हस्तांतरित होंगे। सचिव की पावती ही स्वीकृति है। पहला नामांकन निःशुल्क; बाद में हर बदलाव/रद्दीकरण पर 100 रुपये।

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इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोसायटी में नामांकन (Nomination) कैसे करें?

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