सोसायटी में नामांकन (Nomination) कैसे करें? How to make a nomination in a Maharashtra housing society?
संक्षिप्त उत्तर
सदस्य निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट 14) में एक या अधिक व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। सचिव की पावती का अर्थ है नामांकन स्वीकार हुआ। पहला नामांकन निःशुल्क; बाद में बदलने या रद्द करने पर हर बार 100 रुपये (उपविधि 31)। सदस्य की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति 6 महीनों में सदस्यता के लिए आवेदन करे (उपविधि 33)। नामांकन से मिली सदस्यता कानूनी वारिस तय होने तक 'न्यासी' स्वरूप की होती है।
संबंधित उपविधियाँ
उपविधि क्र. 31: नामांकन (Nomination)
सदस्य या सहयोगी सदस्य निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट 14) में एक या अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, जिन्हें मृत्यु के बाद शेयर व हित हस्तांतरित होंगे। सचिव की पावती ही स्वीकृति है। पहला नामांकन निःशुल्क; बाद में हर बदलाव/रद्दीकरण पर 100 रुपये।
उपविधि क्र. 33: मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरण
सदस्य की मृत्यु पर संस्था शेयर व हित नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित करती है। नामांकित व्यक्ति मृत्यु से 6 महीनों में सदस्यता आवेदन करे। एक से अधिक हों तो संयुक्त आवेदन कर बताएँ कि कौन सदस्य बनेगा; अन्य सहयोगी सदस्य बनेंगे। क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond) देना होगा। टिप्पणी: नामांकन से मिली सदस्यता सभी कानूनी वारिस दर्ज होने तक 'ट्रस्ट' के रूप में है - स्वामित्व अधिकार नहीं, तृतीय पक्ष हित नहीं बनाया जा सकता।
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