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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय VII – सदस्य, अधिकार, नामांकन व हस्तांतरण

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उपविधि क्र. 38

हस्तांतरण आवेदन का निपटारा व मानित सदस्यता

सारांश

हस्तांतरण आवेदन उपविधि 62 के अनुसार निपटाया जाता है। कानून/नियम/उपविधि के उल्लंघन के अलावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 3 महीनों में निर्णय सूचित न हो तो हस्तांतरण स्वीकृत और खरीदार सदस्य माना जाता है (धारा 22(2))। नियम-विरुद्ध हस्तांतरण संस्था के विरुद्ध शून्य है।

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इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फ्लैट बेचते समय सोसायटी की NOC ज़रूरी है क्या?

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