सोसायटी उपविधि ऐप खोलें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फ्लैट बेचते समय सोसायटी की NOC ज़रूरी है क्या? Is society NOC required to sell a flat in Maharashtra?

संक्षिप्त उत्तर

नहीं। मॉडल उपविधि 37 के अनुसार फ्लैट हस्तांतरण के लिए संस्था का 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NOC) आवश्यक नहीं है। बेचने वाला सदस्य खरीदार की सहमति के साथ 15 दिनों का नोटिस दे और हस्तांतरण आवेदन, शेयर प्रमाणपत्र, खरीदार का सदस्यता आवेदन, विक्रेता का इस्तीफ़ा, पंजीकृत अनुबंध व बकाया चुकाने का वचनपत्र दे। कानून/उपविधि का उल्लंघन न हो तो आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता; 3 महीनों में निर्णय न बताने पर हस्तांतरण स्वीकृत माना जाता है (उपविधि 38)।

पूरा कानूनी पाठ, आवेदन नमूने और शिकायत मार्गदर्शनऐप में खोलें (Google लॉगिन, मुफ़्त) →

संबंधित उपविधियाँ

उपविधि क्र. 37: फ्लैट / शेयर हस्तांतरण (Transfer)

फ्लैट बेचने वाला सदस्य खरीदार की सहमति के साथ 15 दिनों का नोटिस दे। हस्तांतरण के लिए संस्था का NOC आवश्यक नहीं। दस्तावेज़: हस्तांतरण आवेदन व शेयर प्रमाणपत्र, खरीदार का सदस्यता आवेदन, विक्रेता का इस्तीफ़ा, पंजीकृत व स्टांप ड्यूटी भरा अनुबंध, बकाया चुकाने का वचनपत्र। हस्तांतरण शुल्क 500 रुपये, प्रवेश शुल्क 100 रुपये और सरकारी परिपत्र की सीमा में प्रीमियम (आम सभा तय करे)। इसके अलावा दान या अन्य राशि नहीं ली जा सकती। परिवार में, वारिस/नामांकित को और फ्लैट अदला-बदली पर प्रीमियम नहीं।

उपविधि क्र. 38: हस्तांतरण आवेदन का निपटारा व मानित सदस्यता

हस्तांतरण आवेदन उपविधि 62 के अनुसार निपटाया जाता है। कानून/नियम/उपविधि के उल्लंघन के अलावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 3 महीनों में निर्णय सूचित न हो तो हस्तांतरण स्वीकृत और खरीदार सदस्य माना जाता है (धारा 22(2))। नियम-विरुद्ध हस्तांतरण संस्था के विरुद्ध शून्य है।

अन्य प्रश्न

सोसायटी मेंटेनेंस कितना और कैसे लिया जाए?फ्लैट हस्तांतरण शुल्क और प्रीमियम कितना लिया जा सकता है?सोसायटी पार्किंग के नियम क्या हैं?सोसायटी के विरुद्ध शिकायत कहाँ और कैसे करें?सोसायटी में नामांकन (Nomination) कैसे करें?नामांकन न हो तो फ्लैट वारिसों को कैसे मिलता है?