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फ्लैट हस्तांतरण / बिक्री सदनिका हस्तांतरण / विक्री • Flat transfer / sale

5 संबंधित उपविधियाँ। सारांश पढ़ने के लिए हर एक पर टैप करें।

उपविधि क्र. 37: फ्लैट / शेयर हस्तांतरण (Transfer)

फ्लैट बेचने वाला सदस्य खरीदार की सहमति के साथ 15 दिनों का नोटिस दे। हस्तांतरण के लिए संस्था का NOC आवश्यक नहीं। दस्तावेज़: हस्तांतरण आवेदन व शेयर प्रमाणपत्र, खरीदार का सदस्यता आवेदन, विक्रेता का इस्तीफ़ा, पंजीकृत व स्टांप ड्यूटी भरा अनुबंध, बकाया चुकाने का वचनपत्र। हस्तांतरण शुल्क 500 रुपये, प्रवेश शुल्क 100 रुपये और सरकारी परिपत्र की सीमा में प्रीमियम (आम सभा तय करे)। इसके अलावा दान या अन्य राशि नहीं ली जा सकती। परिवार में, वारिस/नामांकित को और फ्लैट अदला-बदली पर प्रीमियम नहीं।

उपविधि क्र. 38: हस्तांतरण आवेदन का निपटारा व मानित सदस्यता

हस्तांतरण आवेदन उपविधि 62 के अनुसार निपटाया जाता है। कानून/नियम/उपविधि के उल्लंघन के अलावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 3 महीनों में निर्णय सूचित न हो तो हस्तांतरण स्वीकृत और खरीदार सदस्य माना जाता है (धारा 22(2))। नियम-विरुद्ध हस्तांतरण संस्था के विरुद्ध शून्य है।

उपविधि क्र. 39: खरीदार के अधिकार

संस्था का निर्धारित पत्र या धारा 22/23 के तहत रजिस्ट्रार का आदेश मिलने पर खरीदार सदस्य के अधिकारों का उपयोग कर सकता है।

उपविधि क्र. 7: निधि जुटाने के तरीके

प्रवेश शुल्क, शेयर, ऋण व अनुदान, जमा, स्वैच्छिक दान (परंतु विक्रेता/खरीदार से नहीं), हस्तांतरण शुल्क, प्रीमियम, बिल्डर से कॉर्पस फंड, नॉन-ऑक्युपेंसी शुल्क, खुली जगह किराए पर देना, पुनर्विकास में कॉर्पस आदि से निधि जुटाई जा सकती है।

उपविधि क्र. 12: आरक्षित निधि (Reserve Fund)

सभी प्रवेश शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, प्रीमियम, शुद्ध लाभ का वैधानिक हिस्सा और बिना विशेष उद्देश्य वाले दान आरक्षित निधि में जमा होते हैं।

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