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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय IX – संस्था के शुल्क (मेंटेनेंस)

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उपविधि क्र. 64

संस्था के शुल्क (मेंटेनेंस) के घटक

सारांश

सदस्यों से लिए जाने वाले शुल्क: संपत्ति कर, पानी शुल्क, साझा बिजली, मरम्मत व रखरखाव निधि, लिफ्ट रखरखाव, सिंकिंग फंड, सेवा शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, बकाया पर ब्याज, ऋण किस्त, नॉन-ऑक्युपेंसी शुल्क, बीमा, पट्टा किराया, गैर-कृषि कर, शिक्षा व प्रशिक्षण निधि, चुनाव निधि और अन्य।

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इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोसायटी मेंटेनेंस कितना और कैसे लिया जाए?

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