मेंटेनेंस शुल्क मेंटेनन्स शुल्क • Maintenance charges
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उपविधि क्र. 64: संस्था के शुल्क (मेंटेनेंस) के घटक
सदस्यों से लिए जाने वाले शुल्क: संपत्ति कर, पानी शुल्क, साझा बिजली, मरम्मत व रखरखाव निधि, लिफ्ट रखरखाव, सिंकिंग फंड, सेवा शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, बकाया पर ब्याज, ऋण किस्त, नॉन-ऑक्युपेंसी शुल्क, बीमा, पट्टा किराया, गैर-कृषि कर, शिक्षा व प्रशिक्षण निधि, चुनाव निधि और अन्य।
उपविधि क्र. 65: सेवा शुल्क में क्या शामिल है
कर्मचारी वेतन (चौकीदार, लिफ्टमैन, माली आदि), कार्यालय खर्च, छपाई-स्टेशनरी, यात्रा भत्ता, बैठक भत्ता, सहकारी संघ शिक्षा निधि, फेडरेशन शुल्क, ऑडिट शुल्क, सभाओं का खर्च, कानूनी खर्च, साझा बिजली और आम सभा द्वारा मंज़ूर अन्य खर्च।
उपविधि क्र. 66: शुल्क का सदस्यवार बँटवारा
संपत्ति कर: स्थानीय प्राधिकरण अनुसार। पानी: इनलेट की संख्या व आकार अनुसार। मरम्मत: न्यूनतम निर्माण लागत का 0.75% प्रति वर्ष। लिफ्ट: भवन के सभी सदस्यों में बराबर (उपयोग करें या न करें)। सेवा शुल्क: फ्लैटों की संख्या से बराबर। पार्किंग: आम सभा द्वारा तय दर। बीमा, पट्टा किराया, गैर-कृषि कर: बिल्ट-अप क्षेत्र अनुसार। शिक्षा निधि: 10 रुपये प्रति माह। चुनाव निधि: बराबर।
उपविधि क्र. 68: बिल / माँग नोटिस
सचिव समिति द्वारा तय तारीख तक सदस्यों को बिल देते हैं; सदस्य तय अवधि में पूरी राशि भरें।
उपविधि क्र. 69: बकाया और वसूली
धारा 73CA की अवधि में भुगतान न करने वाला सदस्य बकायादार है। सचिव समिति को सूचित करते हैं और समिति धारा 101 के तहत वसूली कार्यवाही शुरू करती है।
उपविधि क्र. 70: बकाया पर ब्याज
बकाया राशि पर देय तिथि से भुगतान तक अधिकतम 21% वार्षिक साधारण ब्याज या आम सभा द्वारा तय कम दर। (टिप्पणी: 2026 के संशोधित नियमों में यह सीमा घटाई गई है, ऐसी खबर है - 'नए बदलाव' देखें।)