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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय IX – संस्था के शुल्क (मेंटेनेंस)

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उपविधि क्र. 67

संस्था के खर्च पर मरम्मत

सारांश

संस्था के खर्च पर: आंतरिक सड़कें, चारदीवारी, बाहरी पाइपलाइन, पंप, टंकियाँ, ड्रेनेज, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ, छत व पैरापेट, सभी फ्लैटों की छत की संरचनात्मक मरम्मत, बाहरी दीवारें, बारिश या साझा पाइपलाइन से रिसाव, मुख्य स्विच तक बिजली लाइन, लिफ्ट, छत से रिसाव से खराब ऊपरी मंज़िल की सीलिंग, CCTV/इंटरकॉम, जनरेटर आदि। अन्य मरम्मत सदस्य अपने खर्च पर; शौचालय/सिंक से आंतरिक रिसाव फ्लैटधारक के खर्च पर। (उपविधि 158 में भी यही सूची है।)

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मरम्मत / रिसाव