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सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय IX – संस्था के शुल्क (मेंटेनेंस)

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उपविधि क्र. 66

शुल्क का सदस्यवार बँटवारा

सारांश

संपत्ति कर: स्थानीय प्राधिकरण अनुसार। पानी: इनलेट की संख्या व आकार अनुसार। मरम्मत: न्यूनतम निर्माण लागत का 0.75% प्रति वर्ष। लिफ्ट: भवन के सभी सदस्यों में बराबर (उपयोग करें या न करें)। सेवा शुल्क: फ्लैटों की संख्या से बराबर। पार्किंग: आम सभा द्वारा तय दर। बीमा, पट्टा किराया, गैर-कृषि कर: बिल्ट-अप क्षेत्र अनुसार। शिक्षा निधि: 10 रुपये प्रति माह। चुनाव निधि: बराबर।

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इस उपविधि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोसायटी मेंटेनेंस कितना और कैसे लिया जाए?

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