सभी 174 उपविधियाँ / अध्याय X – संस्था के अधिकार, आवंटन, ऑडिट व पार्किंग
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उपविधि क्र. 75
स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट व लिफ्ट निरीक्षण
सारांश
15 से 30 वर्ष पुराने भवनों का हर 5 वर्ष और 30 वर्ष से पुराने भवनों का हर 3 वर्ष में स्ट्रक्चरल ऑडिट (नगर निगम क्षेत्र में पैनल इंजीनियर से)। राज्य अग्नि नीति के अनुसार नियमित फायर ऑडिट और लिफ्ट निरीक्षण, रिकॉर्ड सहित।